झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर कई जरूरी आदेश दिए हैं। इस साल भी राज्य के गली-मोहल्लों में पटाखे की बिक्री नहीं होगी। पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। दीपावली, छठ व गुरुपर्व पर दो घंटे रात आठ से दस बजे तो क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक मात्र 35 मिनट ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने पटाखों की ध्वनि सीमा भी निर्धारित की है। बोर्ड के अनुसार राज्य के सभी जिलों के बेहतर और संतोषप्रद श्रेणी में आने वाले शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर की सीमा 125 डेसिबल से कम होगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पटाखे फोड़ने को लेकर समय-सीमा निर्धारित की गई है। पटाखा बेचने वालों के लिए प्रशासन ने कई शर्तें तय की हैं। इसमें उन्हें लाइसेंस भी लेना होगा। आवेदन के साथ नियमों का पालन करने की स्वघोषणा भी करनी होगी। उपायुक्त ने एक्सप्लोसिव रूल 2008 के तहत शर्तों के साथ पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की है।