दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में शीर्ष अदालत ने भाजपा सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, इस मामले में तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस भाजपा सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। 2019 में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की इसी तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा, ‘हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट की हिस्ट्री का ठीक से पता नहीं चला है।’ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्राइवेट मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत उनपर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर की गई है।