उत्तर प्रदेश के वसुंधरा सेक्टर 13 में बनाई गई 19 मंजिला मर्लिन सोसायटी में अवैध निर्माण के मामले में आवास विकास परिषद ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है। परिषद अधिकारियों के अनुसार सोसायटी में हुए अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की जाएगी।आवास आयुक्त रणबीर प्रसाद ने बताया कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी। उधर, बिल्डर के अनुसार उन्होंने जो भी निर्माण किया है वह कंपाउंडिंग के अंतर्गत आता है। कंपाउंडिंग व प्रक्रिया है जिसमें नक्शे से अधिक हुए कुछ निर्माण को शुल्क लेकर वैध किया जाता है। 2015 वह कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर चुके हैं। जिसे कुछ कारणों से निरस्त कर दिया गया था। अब दोबारा आवेदन किया है।