नई दिल्ली.दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने उक्त आदेश पारित किया. इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आपत्तिजनक वीडियो मार्च का बताया जा रहा है.दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज और उनकी महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. मामले में एक वीडियो सामने आने पर हाई कोर्ट ने स्वंय संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की. इतना ही नहीं अदालत ने जांच कमेटी का भी गठन किया है. इसके साथ ही अदालत ने कथित वीडियो के प्रसार पर रोक भी लगा दी, जिसमें अदालत का एक कर्मचारी कथित रूप से एक महिला का यौन उत्पीड़न करता दिख रहा है.