पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत राजन साह की 6 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के चर्चित अपहरण के मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया है.पिछली सुनवाई के दौरान अपहृता के वकील ओम प्रकाश कुमार ने कोर्ट को बताया कि एसएसपी मुजफ्फरपुर के द्वारा आजतक सिर्फ कागजी कार्रवाई की गयी है. उन्होंने बताया कि लगभग 3 माह से सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट का बहाना बना कर कोर्ट का समय बर्बाद किया गया. इस सुनवाई के दौरान एसएसपी मुजफ्फरपुर जयंतकांत ऑनलाइन उपस्थित रहे थे. सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई और नयी दिल्ली के सीएफएसएल निदेशक को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था.