प्रयागराज.पत्नी को पीटने व जलाकर मारने के आरोपी पति को बड़ी राहत मिली है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी पति गणेश की सशर्त जमानत की मंजूर,सब्जी न होने पर खाना न बनाने से उत्तेजित पति ने पत्नी की पिटाई की,आरोप है मिट्टी तेल छिड़क कर जला दिया,जिससे इलाज के दौरान मौत पत्नी की मौत हो गई,कोर्ट ने कहा मौत घाव में जहरीले इन्फैक्शन के कारण हुई है,यह हत्या न होकर मानव वध है,पत्नी ने सब्जी नहीं थी तो दोपहर का खाना नहीं बनाया था,याची पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी,मृतका सुनीता के पिता ने हत्या के आरोप में गोरखपुर के झंघा थाने में एफ आई आर दर्ज कराई,कहा कि पुत्री की शादी दान दहेज देकर गणेश से हुई थी,दहेज के लिए प्रताडित करते थे और दो लाख रुपए की मांग की थी,याची का कहना था वह निर्दोष है,याची 4अगस्त 2013 से साढ़े नौ साल से जेल में बंद हैं,जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने दिया आदेश।
पत्नी को पीटने व जलाकर मारने के आरोपी पति को बड़ी राहत
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