मुंबई.CBI द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने देशमुख को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएस कार्णिक की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद पिछले सप्ताह याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।जस्टिस एमएस कार्णिक की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद पिछले सप्ताह याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
CBI की स्पेशल कोर्ट द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद 74 वर्षीय देशमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के साथ-साथ मेरिट के आधार पर जमानत मांगी थी। जैसे ही जस्टिस कार्णिक ने अपना फैसला सुनाया, देशमुख के परिजन खुशी मनाने लगे। जस्टिस कार्णिक ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की मांग है कि इस मामले में एक हफ्ते का स्टे दे दिया जाए। इसके बाद कार्णिक ने कहा कि आदेश 10 दिनों बाद प्रभावी होगा।