पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि देश के सभी टोल टैक्स पर पत्रकारों को छूट मिलेगी. मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि पत्रकारों को यहां पर आईडी कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें आगे के लिए जाना दिया जाएगा. लेकिन जब इस मैसेज का पीआईबी फैक्ट चेक किया गया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.परिवहन मंत्रालय ने जारी की लिस्टपीआईबी फैक्ट चेक के आधार पर बताया गया कि कुछ गाड़ियों और टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त होती है. लेकिन ऐसा पत्रकारों की गाड़ियों के साथ नहीं है.
परिवहन मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त है. इसमें एंबुलेंस से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक को टोल टैक्स से राहत दी गई है.
इन गाड़ियों को टोल टैक्स से राहत-
भारत के राष्ट्रपति-
भारत के उपराष्ट्रपति-
भारत के प्रधानमंत्री-
किसी भी राज्य के राज्यपाल-
भारत के चीफ जस्टिस-
लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति-
किसी राज्य के मुख्यमंत्री- कैबिनेट मंत्री-
सुप्रीम कोर्ट के जज-
किसी राज्य के राज्यमंत्री-
केंद्र शासित प्रदेश के एलजी-
पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टॉफ-
किसी राज्य के विधासभा अध्यक्ष-
किसी राज्य के विधानसभा के सभापति-
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस-
हाई कोर्ट के जज-
लोकसभा / राज्यसभा सांसद-
भारत सरकार के सचिव-
लोकसभा सचिव-
राज्य सरकार के मुख्य सचिव-
थलसेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्षउपरोक्त लोगों की गाड़ियों के अलावा अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल, फायर फाइटर डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी टोल टैक्स नहीं देना होता. शव वाहन को भी टोल टैक्स देने से छूट है. राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल की तरफ से जारी पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स देने से छूट प्राप्त है. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत शख्स, यदि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि अपना फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो उसे भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता.