Balajee news ranchi – जयप्रकश नारायण केंद्रीय कारा हज़ारीबाग़ में आजीवन सजायाफ्ता बंदी संजय सिंह की मां ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बेटे की रिहाई की मांग की है। कहा है कि बेटे की सजा पूरी होने के बाद भी तीन बार संजय सिंह की रिहाई को राज्य सजा पुनर्निरीक्षण बोर्ड ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है । संजय सिंह की मां सावित्री देवी ने जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाले अपराधों की जानकारी देते हुए राज्यपाल से आग्रह किया है कि उसके बेटे की रिहाई को जघन्य अपराध का बता खारिज कर दिया जाता है । जबकि वह जघन्य अपराध की श्रेणी वाले अपराध से बाहर है । पलामू के। पलामू जिला के हरिहरगंज थाना के रामपुर निवासी संजय सिंह को विश्रामपुर थाना कांड संख्या 489/2001 में आजीवन सजा सुनाई गई थी।
20 वर्षों से अधिक समय से जेल काट रहे संजय सिंह की रिहाई का प्रपोजल राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड में 2017 में भेजा गया था। बोर्ड बैठक में संजय सिंह के अपराध को जघन्य की श्रेणी में बताकर जेल से रिहाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इस तरह लगातार तीन साल संजय सिंह के रिहाई प्रस्ताव को खारिज किया जा रहा है।
सावित्री देवी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर बेटे की रिहाई की मांग की है ताकि वह मुख्यधारा में जुड़कर सामाजिक जीवन यापन करते हुए बुजुर्ग माता-पिता व बच्चों की सेवा कर सके ।