Balajee breking :- रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार से थाने हटाए जाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एडीपीओ किशोर कुमार रजक ने जिले के एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
रजक ने कहा है कि एसपी पर नियमों के खिलाफ काम करते हुए रामगढ़ जिले के थानों को गलत तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र से हटा कर दूसरे डीएसपी को देने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ पुलिस मुख्यालय तक से शिकायत की गयी, लेकिन एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई ।
एसडीपी की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि कि गृह विभाग ने रामगढ़ जिले में एसडीपीओ के अधीन सात थाना और दो ओपी निर्धारित किया है। लेकिन रामगढ़ एसपी के कार्यालय से 21अक्टूबर को एक आदेश जारी कर एसडीपीओ के क्षेत्राधीन थानों में रजरप्पा, गोला और बलरंगा थाने के सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व डीएसपी मुख्यालय को दे दिया गया है।याचिका में कहा गया है कि गृह विभाग के निर्देश के बिना किसी भी अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा करना मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी का कहना है कि कार्यक्षेत्र में बदलाव की जानकारी उन्होंने पुलिस मुख्यालय को भी दी थी। पुलिस मुख्यालय ने भी पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार एसपी के पास नहीं है। एसपी कार्यालय से इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी अभी तक एसपी कार्यालय ने अपने आदेश को वापस नहीं लिया है। news copy court news