हाईकोर्ट:- अपने पसंदीदा व्यक्ति की फोटो वाली टी-शर्ट पहनना धार्मिक अशांति फैलाने वाला कैसे हो सकता है

श्री हरमंदिर साहिब जी में जगदीश टाइटलर की फोटो वाली टी-शर्ट पहन कर फोटो खिंचवाने के आरोपी कांग्रेस नेता केएस गिल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।याचिका दाखिल करते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी/एसटी सेल के चेयरमैन केएस गिल ने बताया कि उन्होंने टाइटलर के जन्मदिन पर 16 अगस्त को श्री हरमंदिर साहिब जी में स्नान किया था। स्नान के बाद अपनी टी शर्ट पहनी और बिना कुछ बोले या कहे वहां से चला गया। याची ने कहा कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। याची ने बताया कि टी-शर्ट पर केवल टाइटलर की फोटो थी। इस पर लिखा था हैप्पी बर्थ डे टू आवर बिलव्ड गॉड फादर। इसमें हिंसा फैलाने या नफरत फैलाने जैसा कुछ नहीं था। इस मामले में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के मैनेजर सुलखन सिंह की शिकायत पर 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी।हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची लंबे समय से जेल में है और इस मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है। प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो आईपीसी की धारा 153-ए में यह मामला बनता ही नहीं है। अपने पसंदीदा व्यक्ति की फोटो वाली टी शर्ट पहनना कैसे अपराध हो सकता है। याची ने न तो कोई शब्द कहा न ही कोई ऐसी हरकत की जो आईपीसी की धारा 153-ए को प्रभावी करती हो। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी है।

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