सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा की सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को मुफ्त का पानी उपलब्ध कराना चहिए। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में बच्चों का खाना उनके परिवार के सदस्य ला सकते हैं।
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