दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पार्ट-सी राज्यों में आता है, यह पूर्ण राज्य नहीं है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार होने का क्या उद्देश्य है? उन्होंने कहा, “यदि केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन होना है, तो सरकार की क्या जरूरत? मान लीजिए कि अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है. दिल्ली सरकार की उसे ट्रांसफर करने और किसी और को लाने में कोई भूमिका नहीं होगी. क्या आप कह सकते हैं कि उसे कहां तैनात किया जाना चाहिए. इस पर दिल्ली सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा?