अब एक साल बाद अनिल देशमुख जेल से बाहर आएंगे। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुखको जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी, जिससे बुधवार को उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। लेकिन सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जमानत पर स्थगन आदेश के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था और हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई के अनुरोध पर जमानत आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि, मंगलवार को इसके तीन दिन के और विस्तार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।