स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रस्थान से 72 घंटे पहले परीक्षण किया जाना होगा। पैसेंजर्स को नया कोविड प्रोटोकाल अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के फ्लाइट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले पैसेंजर्स चाहें किसी भी फ्लाइट से आएं लेकिन उनके लिए उड़ान भरने के 72 घंटे के अंदर का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगा। पैसेंजर्स अपनी ट्रेवेल शुरू करने के लिए भारत सरकार के डायरेक्शन्स को देखते हुए ही फ्लाइट लें अन्यथा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी भारतीय एयरपोर्ट पर आने से पहले चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान जैसे देशों से अन्य देशों में जाकर फ्लाइट पकड़ने वालों पर भी यह लागू होगा। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के भारत में आना नहीं हो सकेगा।