वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया. इसके अलावा अब 3 लाख रुपये की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले ये सीमा केवल 2.5 लाख रुपये की सैलरी पर थी. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एक सरल आईटीआर फॉर्म जारी करने की घोषणा की.














