बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्टका बड़ा फैसला आया. न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) को ग्रुप ‘डी’ के 1,911 अनुशंसा पत्रों को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया.न्यायाधीश ने कहा, “मेरा मानना है कि इन सभी उम्मीदवारों की अवैध भ्रष्टाचार द्वारा सिफारिश की गई थी.” एसएससी के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट में माना कि ग्रुप-डी के 1,911 उम्मीदवारों की भर्ती गलत तरीके से की गई थी. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय जानना चाहते हैं कि उस समय एसएससी का अध्यक्ष कौन था. एसएससी के वकील ने कहा-सुबीरेश भट्टाचार्य.














