देवघर की शिव बारात पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. देवघर के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह स्थिति स्पष्ट करें. शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त से कहा कि प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में उसका प्रचार-प्रसार करें.कोर्ट ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात के दौरान प्रशासन की ओर से लगायी गयी धारा 144 आम लोगों पर लागू नहीं होगी. हालांकि, प्रशासन ने जो रूट तय किया है, उसी रूट से शिव बारात निकलेगी. डॉ निशिकांत दुबे के वकील प्रशांत पल्लव ने यह जानकारी दी.
देवघर की शिव बारात पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया
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