दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की ‘अग्निपथ योजना’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की अग्निपथ योजना की सराहना की और इसे राष्ट्रहित में बताया।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नजर नहीं आती। अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया है।दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया।