ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए RBI ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इससे कर्ज की वसूली के लिए एजेंट ग्राहकों के साथ बाहुबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.साथ ही अब ग्राहक को लोन देते वक्त ही कंपनी को एजेंट के बारे में जरूरी जानकारी देनी होगी। आरबीआई के इस दिशा-निर्देश का मतलब एजेंटों के जरिये ग्राहकों को परेशान करना अब आसान नहीं होगा। आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक को यह जानकारी रिकवरी एजेंट के उससे संपर्क में आने से पहले देना जरूरी होगा। नए नियम के तहत सभी तरह के कर्ज वितरण और पुनर्भुगतान, लोन लेने वाले ग्राहक के बैंक अकाउंट और बैंक या एनबीएफसी के बीच होनी जरूरी होगा। इस लेन-देन में सेवा प्रदाता या किसी तीसरी पार्टी का कोई दूसरा अकाउंट शामिल नहीं होगा।