पटना.नगर निगम ने खुले में पेशाब करने को लेकर रोक लगा दी है. नगर आयुक्त ने इसको लेकर आदेश जारी कर इसकी जानकारी लोगों कि दी जाने लगी है.ऐसा करते पकड़े जाने पर 100 रुपये से 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा. शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए कई जगह शौचालय बनाये गये हैं. इसके बाद भी यदि लोग नहीं मानते हैं, तो उन पर सख्ती खत्म होंगे. साथ ही किसी भी खुले नाले में सिल्ट को डालने पर प्रतिबंध लगाया गया है. बता दे खुले में शौच करने वालों पर 200 रुपये, खुले में पेशाब करने वालों पर 100 रुपये और खुले नाले और मैनहोल में सिल्ट डालने वालों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.