झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है.इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. आपको बता दें राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा. आज झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश देते हुए दोनों पक्षों को लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 17 फरवरी निर्धारित की है.