निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 2 माह की अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है।सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद आईएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गयी है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.बता दें कि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी. खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को 2022 को गिरफ्तार किया था.









