उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव OBC आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दी है. इस 3 महीने के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा. इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा.
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव OBC आरक्षण के बिना ही कराने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. आज याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में (पॉइंट-सी) के बारे में निर्देशित किया है, इस पर रोक लगाई जाती है. इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.