इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों को कोविड काल 2020-21 में जमा कराई गई फीस को 15% माफ करने का आदेश दिया है। कोविड के दौर में पूरी स्कूल फीस भरने वाले माता-पिता को राहत देते हुए साफ कर दिया कि 2020-21 में जब सुविधाएं नहीं दी गईं, तो फिर 2019-20 के स्तर की फीस नहीं ली जा सकती।